<p style="text-align: justify;"><strong>नई दिल्ली</strong>: दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता राजपाल यादव को तीन महीने के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया. राजपाल की कंपनी ने एक फिल्म बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये का लोन लिया था जिसे वे चुकाने में असमर्थ रहे हैं. न्यायमूर्ति राजीव सहाय ने आदेश दिया
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